डेस्क, लुधियाना
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लुधियाना जिला प्रशासन ने दिवाली, क्रिसमस, नए साल और गुरु पर्व पर पटाखों के चलाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट सुरभि मलिक ने आदेशों में उपरोक्त कार्यक्रमों के दौरान पटाखे फोड़ने की समय-सीमा की विस्तार से जानकारी दी है।
डीसी ने अपने आदेशों में कहा कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा, जबकि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, पटाखे आधी रात (11.55 बजे से 12.30 बजे तक) चलाए जा सकते हैं। इसी तरह, गुरु पर्व पर सुबह एक घंटे यानी सुबह 4 से 5 बजे तक और शाम को एक घंटे यानी रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
आदेश में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे सहित मौन क्षेत्रों में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध पर रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून की प्रचलित धाराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Ludhiana-Administration-Fixes-Timeline-For-Bursting-Crackers-On-Diwali-Christmas-New-Year-Gurpurab
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Yashpal Sharma (Editor)