चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच विवाद कम नहीं हो रहा। पंजाब विधानसभा सत्रों को गवर्नर पुरोहित ने पहले गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया था। जिसके बाद सीएम मान को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद गवर्नर ने 3 बिलों को रोक लिया है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार 3 विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर दिया है।
यह हैं तीनों बिल
1. पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023
2. सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023।
3. पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023।
बीते सप्ताह एक बिल को दी थी मंजूरी
विधानसभा सत्रों का विवाद निपटने के बाद गवर्नर पुरोहित ने बीते सप्ताह पंजाब संबंधित कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2023 को गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के लिए पंजाब शैक्षिक न्यायाधिकरण के कामकाज को सुव्यवस्थित करना है। ये बिल भी इस साल 19 और 20 जून को आयोजित विशेष सत्र में राज्य विधानसभा द्वारा पारित 4 विधेयकों में से एक था। तभी से ये बिल राज्यपाल के पास लंबित था।
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Yashpal Sharma (Editor)