पंजाब। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत नहीं दी है। लालपुरा की तरफ से ही हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा छेड़छाड़ केस में सुनाई गई चार साल की सजा में राहत देने की मांग की गई थी। मगर, हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि चूंकि अभी तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं दिखती। मनजिंदर सिंह लालपुरा के वकील ने दलील दी थी कि अगर सजा पर स्टे नहीं मिला तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वयं रद्द हो सकती है और क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी। बता दें कि तरनतारन की जिला अदालत ने दो माह पहले मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया था। इसी के साथ पुलिस ने विधायक समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 12 सितंबर को सुनवाई करते हुए विधायक को चार साल की सजा सुनाई थी। यह पूरा मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।
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Yashpal Sharma (Editor)