पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट ने कहा- डीए मामले में गलत जानकारी दी, आप पर आपराधिक कार्रवाई क्यों न हो ?
Oct6,2026
| Enews Team | Chandigarh
पंजाब। पंजाब में सरकारी मुलाजिमों-पेंशनर्स के बकाया DA के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में गलत जानकारी दी है। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी भी वहां मौजूद रहे। हाईकोर्ट के निर्देशों को लेकर याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट सनी सिंगला ने बताया कि कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को 9 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है। चीफ सेक्रेटरी को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया गया है कि गलत हलफनामे दाखिल करने के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीजन बेंच ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से बताई गई खामियां दूर नहीं की गई हैं। यह सोमवार को चीफ सेक्रेटरी की ओर से दिए गए बयान के विपरीत है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि सरकार ने खामियां दूर करने के बाद SLP दोबारा दाखिल कर दी है। इस पर कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट के सामने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। हम चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर रहे हैं कि उन्हें यह बताना होगा कि कोर्ट को गुमराह करने और झूठे दावे करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी के इस बयान को खारिज कर दिया कि सोमवार सुबह SLP में कोई खामी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि दोबारा दाखिल की गई SLP में भी कई खामियां हैं।
Contempt-Of-Court-Notice-Issued-To-Punjab-Chief-Secretary-High-Court-States-Incorrect-Information-Was-Provided-Regarding-The-Da-Matter-And-Asks-Why-Criminal-Proceedings-Should-Not-Be-Initiated-Against-Him