चंडीगढ़। आठ साल पुराने मानहानि मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शनिवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। हालांकि कोर्ट से सुखबीर बादल का जमानत मिल गई है। इससे पहले कोर्ट ने पेशी पर गैरहाजिर रहने के कारण उनकी जमानत रद्द कर दी थी और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। यह मामला वर्ष 2017 का है। अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला कोर्ट में मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दर्ज की गई है।
पेश न होने पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती
कोर्ट के आदेश के बावजूद 17 दिसंबर 2025 को सुखबीर बादल पेश नहीं हुए थे। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सख्त कार्रवाई की आशंका के चलते बादल को कोर्ट में पेश होना पड़ा। सुखबीर बादल ने इस मामले को रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला चंडीगढ़ जिला कोर्ट में ही चल रहा है।
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Yashpal Sharma (Editor)