चंडीगढ़। क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस गंभीर मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। पिछली सुनवाई में साफ निर्देश के बावजूद बुधवार को जब सरकारी वकील ने फिर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।इस पर अदालत ने कहा कि पहले जब समय दिया जा तो आज फिर समय मांगने का क्या औचित्य है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अगले बुधवार (27 मई 2026) तक का अंतिम अवसर दिया है। जब सुनवाई शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा इस मामले में विस्तृत लिखित जवाब दाखिल करने में बार-बार की जा रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई और फटकार लगाई। इस दौरान अदालत ने पंजाब को अगले बुधवार (27 मई 2026) तक हर हाल में अपना फाइनल जवाब पेश करने का आखिरी और अंतिम अवसर दिया है। हाई कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि अगले बुधवार तक सरकार का जवाब नहीं आया, तो पंजाब पुलिस के एडीजीपी (सुरक्षा) को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखा है कि केस चलने तक हरभजन सिंह और उनके परिवार की शारीरिक सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
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Yashpal Sharma (Editor)