पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को झटका, हाईकोर्ट ने रेगुलर बेल याचिका खारिज की, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम जेल में हैं मंत्री
Oct16,2026
| Enews Team | Punjab
पंजाब। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व लुधियाना वेस्ट हलके से विधायक संजीव अरोड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मई को चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक आवास से मनी लॉन्ड्रिंग और जीएसटी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पिछली पेशी पर ईडी से संजीव अरोड़ा केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। ईडी द्वारा कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिल सकी थी। 9 मई को गिरफ्तारी के बाद संजीव अरोड़ा की ओर से सबसे पहले गुरुग्राम स्थित विशेष PMLA कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। 15 जून को अदालत ने याचिका खारिज कर दी। विशेष PMLA कोर्ट ने माना कि आरोपी प्रभावशाली पद पर रहे हैं और जमानत मिलने की स्थिति में गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ का जोखिम हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बेल की याचिका
निचली अदालत से राहत न मिलने पर संजीव अरोड़ा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मेडिकल बेल अर्जी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जब उनकी नियमित जमानत का मुख्य मामला पहले से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है, तो इस चरण पर सुप्रीम कोर्ट से अलग राहत नहीं दी जा सकती। गुरुग्राम अदालत के आदेश के खिलाफ संजीव अरोड़ा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। ईडी द्वारा दाखिल रिपोर्ट और दलीलों का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Setback-For-Former-Punjab-Minister-Sanjeev-Arora-High-Court-Rejects-His-Regular-Bail-Plea-The-Minister-Is-Currently-In-Gurugram-Jail-In-Connection-With-A-Money-Laundering-Case