लुधियाना। लुधियाना के पक्खोवाल रोड स्थित सेंट्रा ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनावों को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल, 11 सदस्य बिना चुनाव के निवार्चित जीत गए, जिस पर एक रेजिडेंट ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि यह गलत तरीके से सदस्य चुने गए है। जबकि नियमों के मुताबिक ऐसे सदस्य चुनने के लिए पर्याप्त बहुमत जरुरी है। इस संबंधी कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने समन जारी कर दिए हैं। याचिकाकर्ता ने मौजूदा प्रधान सुरिंदर कुमार प्रभाकर, चुनाव प्रभारी सरबजीत सिंह ढिल्लों समेत 13 लोगों को प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। सेंट्रा ग्रीन्स सोसायटी में कुल 538 फ्लैट हैं, जिनमें से करीब 500 सक्रिय मतदाता हैं। सोसायटी के बायलॉज के अनुसार, नियमों में किसी भी बदलाव (जैसे कमेटी सदस्यों की संख्या में परिवर्तन) के लिए कुल निवासियों के 2/3 बहुमत यानी लगभग 333 सदस्यों की सहमति जरूरी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 3 मई 2026 को हुई जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) में कमेटी के 21 पदों को घटाकर 12 करने का प्रस्ताव केवल 63 लोगों की सहमति से पारित कर दिया गया, जबकि 13 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह प्रक्रिया सोसायटी के 2/3 बहुमत वाले नियम का सीधा उल्लंघन है।
Dispute-Over-Centra-Greens-Society-Election-Reaches-Court-11-Members-Won-Uncontested-Resident-Files-Petition