लुधियाना। पंजाब सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA)-2013 और स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने तथा मौजूदा राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 22 जुलाई से 11 अगस्त तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिला खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों और लाभार्थियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित प्रक्रिया के माध्यम से योजना का लाभ उपलब्ध कराना है। आवेदन फॉर्म हिंदी/अंग्रेजी (विभाग की ओर से उपलब्ध भाषा विकल्पों) में विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन भरने से पहले आवेदकों को फॉर्म के साथ दी गई सभी हिदायतों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदक अपने नजदीकी सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए प्रति आवेदन 100 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। वहीं, आवेदक स्वयं राज्य सरकार के ई-आरसीएमएस पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।
ऑफलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म
जो आवेदक ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र और 100 रुपए शुल्क जिला नियंत्रक, खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय, लुधियाना नगर निगम भवन, तीसरी मंजिल, जोन-डी, सराभा नगर में जमा कर सकते हैं। विभाग ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर आवेदन प्राप्त होने का संदेश और रसीद नंबर भेज दिया जाएगा। आवेदन 22 जुलाई से 11 अगस्त तक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा केंद्र, सीएससी या जिला कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। विभाग ने अधिक जानकारी के लिए आवेदकों से जिला खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय, लुधियाना अथवा अपने नजदीकी सेवा केंद्र/सीएससी से संपर्क करने की अपील की है।
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Yashpal Sharma (Editor)