September 1, 2026 10:27:32

पंजाब कांग्रेस प्रधान वड़िंग की गिरफ्तारी के आदेश, पुलिस को 5 दिन का टाइम; पूर्व केंद्रीय मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

Aug31,2026 | Enews Team | Punjab

पंजाब। लुधियाना से सांसद और प्रदेश कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह पर चुनावी सभा के दौरान कथित अपमानजनक और जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना की अगुआई में सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई, इस दौरान बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह, तरनतारन के डीएसपी हरप्रीत सिंह व डीएसपी गुलजार सिंह भी मौजूद रहे। आयोग ने पुलिस को राजा वड़िंग समेत सभी आरोपियों को 5 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा। आयोग के आदेश पर राजा वड़िंग ने कहा कि इशू क्या था? आज 10 महीने बाद नेशनल कमीशन को क्यों याद आई? मैं तो उसके पहले दो बार नेशनल कमीशन के चेयरमैन को मिल चुका हूं। नवंबर 2025 को एक सभा में राजा वड़िंग ने स्व. बूटा सिंह को लेकर विवादित बयान दिया था। वड़िंग ने कहा था कि 'नाम सुणेया बूटा सिंह दा, काला रंग हुंदा सी, जमा काला, पठ्ठे पाउंदा सी पठ्ठे, कांग्रेस ने देश दा गृहमंत्री बणाया'' (नाम सुना बूटा सिंह का, काले थे बिल्कुल काले, चारा डालते थे चारा, कांग्रेस ने देश का गृहमंत्री बनाया) हालांकि अब इस मामले में राजा वड़िंग कोर्ट जा सकते हैं। वह SC कमीशन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।

5 दिनों के भीतर गिरफ्तारी: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले के मुख्य आरोपी राजा वड़िंग और अन्य संबंधित व्यक्तियों की 5 दिनों के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश: आयोग ने मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही, जांच में जानबूझकर देरी करने वाले जांच अधिकारियों (IO) की जवाबदेही तय करने और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 4 के तहत विभागीय व कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा: सरबजोत सिंह को लगातार मिल रही धमकी भरी कॉल्स पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि सरबजोत सिंह और उनके आश्रितों को एससी/एसटी एक्ट की धारा 15A के तहत पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के कानूनी लड़ाई लड़ सकें।

Arrest-Orders-Issued-For-Punjab-Congress-Chief-Warring-Police-Given-5-Days-He-Had-Made-Objectionable-Remarks-Against-A-Former-Union-Minister




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