ई न्यूज पंजाब, लुधियाना कृपा करने वाले निर्मल बाबा के साथ साल 2012 में करीब 1.07 करोड़ रुपए की ठगी मामले में लंबे इंतजार के बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। निर्मल बाबा के साथ ठगी का यह आरोप पॉश इलाके साउथ सिटी में रहने वाले इंद्रजीत आनंद पर लगे थे । इस मामले में अदालत ने इंद्रजीत आनंद को दोषी करार देते हुए जज शिवानी गर्ग की ओर से 3 साल की सजा सुनाई है, जबकि उनके साथी कृष्ण कुमार, सुधीर कुमार, उपेश कुमार को इस केस से बरी कर दिया गया है।