September 5, 2026 12:31:48

अब लर्निंग लाईसेंस बनवाने के लिए नहीं मेडिकल की जरुरत

अब लर्नर, रिन्यूवल व अन्य कामों के लिए अलग अलग फार्म की जरुरत नहीं

Sep23,2019 | Yashpal sharma | ludhiana

ई न्यूज पंजाब, लुधियाना अगर आप खुद की व्हीकल रखते हैं तो आप जानते होंगे कि इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जैसा दस्तावेज होना बेहद जरूरी है| मोदी सरकार ने देश भर में संशोधित व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया है, जिसके बाद वाहन से जुड़े कानून को लेकर सख्ती कर दी गई है लेकिन ऐसे बहुत से लोग है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस किसी कारणवश नहीं बन पाया है, जिन लोगों का अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है| अब पब्लिक को लर्निंग व पक्का लाईसेंस बनवाने के लिए लंबा चौड़ा फार्म भरने की जरुरत नहीं, ब्लकि साधारण व शार्ट फार्म के जरिए लाइसेंस का आवेदन किया जा सकेगा। शुरू किया गया नम्बर-2 फॉर्म दरअसल, लोगों को रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए मोदी सरकार द्वारा लाइसेंस से संबंधित अलग-अलग सेवाओं के लिए एक ही फॉर्म शुरू किया गया है।मौजूदा समय तक लर्नर लाइसेंस, रिन्युअल अन्य कामों के लिए अलग-अलग फॉर्म को भरना पड़ता था| इसे सरकार ने खत्म कर फॉर्म नम्बर-2 को शुरू कर दिया है| सिर्फ इन लोगों के लिए शुरू हुई यह सुविधानम्बर-2 फॉर्म की सेवा में लर्नर लाइसेंस बनवाते समय मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा| इस सुविधा को सिर्फ नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में बनवाए गए लाइसेंस के लिए होगी|

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