पंजाब। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के केस में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लुधियाना पश्चिमी से विधायक संजीव अरोड़ा की बेल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संजीव अरोड़ा को जमानत देने से इनकार कर दिया। संजीव अरोड़ा ने मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। संजीव अरोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स दिल्ली से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट ने अरोड़ा को जमानत देने से मना कर दिया और उनकी जमानत याचिका को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका रिजेक्ट होने के बाद आप सरकार के मंत्री को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और उन्हें अलग से कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। संजीव अरोड़ा ने गुरुग्राम की अदालत में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर घर का खाना और वाटर कूलर की डिमांड की थी। गुरुग्राम की अदालत ने उनकी इन याचिकों को भी डिसमिस कर दिया था। संजीव अरोड़ा ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पहली सुनवाई 20 जुलाई को हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांग था। उसके बाद सुनवाई 24 जुलाई को हुई और उसमें एम्स से संजीव अरोड़ा की मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई।
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Yashpal Sharma (Editor)