पंजाब। पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आज (3 दिसंबर) को पंजाब एंड हरियाणा सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि 8 दिसंबर को चुनाव का प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दो हफ्तों का समय दिया है। यह केस अदालत में बेअंत सिंह की तरफ से दायर किया गया था। पहले भी वह इस मामले को लेकर अदालत में पहुंचे थे। पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।
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