पंजाब। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने दिल-लुमिनाती टूर को लेकर इन दिनों चर्चा में है। वहीं, दिलजीत के 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कॉन्सर्ट के आयोजकों वदिलजीत को पटियाला पैग, 5 तारा ठेके और केस जैसे गाने को तोड़-मरोड़ कर भी न गाने की हिदायत दी है। साथ ही छोटे बच्चों कोस्टेज पर न बुलाने की हिदायत दी है। एसोसिएट प्रोफेसर पंडितधरेनवर द्वारा यह मामला उठाया गया था।
आयोग की एडवाइजरी में मुख्य रूप से तीन प्वाइंट हैं -
1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वयस्कों को 140 db से अधिक ध्वनि दबाव स्तर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों केलिए यह स्तर 120 db तक कम कर दिया गया है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि लाइव शो के दौरान बच्चों को मंच पर न बुलाए।
2. आयोग ने उन्हें पटियाला पैग, 5 तारा, केस आदि गाने गाने तोड़ मरोड़ कर भी गाने से बचने की हिदायत दी है। क्योंकि उनमें शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता। ये गाने संवेदनशील उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं।
3. आयोजकों को साफ कहा गया है कि 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न दी जाए, जो जेजे अधिनियम और कानून के अन्यप्रावधानों के तहत दंडनीय है।
Chandigarh-Administrations-Instructions-To-Punjabi-Singer-Diljit-Dosanjh-Child-Protection-Commission-Issued-Advisory-Said-Do-Not-Call-Children-On-Stage-The-Show-Is-To-Be-Held-In-Chandigarh