पंजाब। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को मोहाली अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत में बिक्रम मजीठिया द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मजीठिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख तय की है। वहीं दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से मिलने के लिए आज शिरोमणि अकाली दल के तीन नेता मुलाकात के लिए पटियाला स्थित न्यू नाभा जेल गए थे। लेकिन उन्हें जेल में प्रवेश करने से रोक दिया यगा। जिससे उनकी मजीठिया से मुलाकात नहीं हो पाई। यह जानकारी खुद डॉ. दलजीत सिंह चीमा की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि अत्यंत निंदनीय! सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के निर्देश पर, नाभा जेल ने अकाली दल के तीन वरिष्ठ नेताओं महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, डॉ. दलजीत सिंह चीमा और सिकंदर सिंह मलूका को जेल में प्रवेश से रोक दिया। यह जेल मैनुअल और मानवाधिकारों का उल्लंघन है और विपक्ष को चुप कराने और डराने की आम आदमी पार्टी की बदले की राजनीति को उजागर करता है। याद रहे कि उन्होंने आज ढाई बजे मिलने की योजना बनाई।
अमृतसर से किया था मजीठिया को अरेस्ट
मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। जिसमें अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत 6 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में मजीठिया की संपत्तियों पर छापेमारी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जबकि मजीठिया के वकील इसे राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद मामला बता रहे हैं।
Majithia-Will-Have-To-Stay-In-Jail-For-Some-More-Time-Did-Not-Get-Bail-Next-Date-Is-2nd-August