पंजाब। पंजाब के पटियाला जिले के विधानसभा हलके सनौर से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रेप केस में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है। कोर्ट में सरकारी वकीलों ने कहा कि पठानमाजरा करीब 1 महीने से फरार हैं। ऐसे में अगर जमानत दे दी गई, तो वह जांच में भी शामिल नहीं होंगे। हालांकि कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर आना बाकी है। पटियाला के सिविल लाइन थाने में 3 सितंबर को AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी और योजनाओं का लालच देकर लाखों रुपए वसूले और खुद को तलाकशुदा बताकर एक महिला को धोखा दिया। पुलिस के अनुसार, हरियाणा के करनाल जिले के डाबरी गांव में उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। हंगामे के बीच पठानमाजरा स्कॉर्पियो और फॉरच्यूनर गाड़ियों में फरार हो गए।
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Yashpal Sharma (Editor)