चंडीगढ़। गुरदासपुर के गांव हरदोवाल कलां में सरपंची पद के लिए 2 करोड़ रुपए की बोली लगने के मामले की आज (वीरवार) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले के निपटारे के लिए पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन को आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की कोई अन्य शिकायत भी कहीं आती है तो लोग सीधे इलेक्शन कमीशन से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहां पर केस का निपटारा नहीं होता है तो याची हाईकोर्ट आ सकता है। अदालत में यह याचिका एडवोकेट सतिंदर कौर की तरफ से दाखिल की गई है। उनकी तरफ से अदालत में बताया गया कि इस समय पंजाब में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंजाब चुनाव के लिए मतदान 15 अक्टूबर तय है। कई जगह पर सरपंच पद के लिए बोली लगाई जा रही है। गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हरदोवाल कलां में सरपंच पद के लिए दो करोड़ की बोली लगी है। उन्होंने कहा कि सरपंच के पद को बेचना असंवैधानिक है। चुनाव में बोली लगाकर कोड ऑफ कंडक्ट और पंजाब स्टेट इलेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया गया है। इसको लेकर निर्देश जारी करने के लिए अदालत से मांग की गई है।
भाजपा नेता ने लगाई थी बोली
हरदोवाल कलां में सरपंच पद के लिए दो करोड़ की बोली भाजपा नेता आत्मा सिंह के मुताबिक ने लगाई थी। इस बोली को लेकर सभी गांववालों की उस समय सहमति जताई थी। हालांकि उस समय गांव की युवा सभा का दावा है कि बोली से आने वाले पैसे गांव के विकास पर खर्च किया जाएगा। जबकि पंचायत को दी जाने वाली ग्रांट अलग से होगी।
Case-Of-Bidding-Rs-2-Crore-For-Sarpanchi-Punjab-And-Haryana-High-Courts-Order-State-Election-Commission-Should-Settle-The-Matter