चंडीगढ़। पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए काउंसिल ऑफ लॉयर्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज (1अक्टूबर) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बाढ़ से हुए नुकसान और मुआवजे के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलील रखी गईं। इसके बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मांगों और प्रतिनिधित्व पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि हाईकोर्ट की देखरेख में 3 सदस्यीय SIT का गठन किया जाए। इसमें किसी सेवानिवृत्त या कार्यरत हाईकोर्ट जस्टिस को अध्यक्ष बनाया जाए। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य, अभिषेक मल्होत्रा व ईशान भारद्वाज ने बताया कि याचिका को डिस्पोज कर दिया है और सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर से कोर्ट का रुख करेंगे । जनहित याचिका का मकसद पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का सही आकलन करने, राहत कार्यों की निगरानी करने और किसानों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना है।
The-High-Court-Heard-The-Punjab-Floods-Ordering-The-Government-To-Immediately-Act-On-The-Petitioners-Suggestions-A-Special-Investigation-Team-Was-Called-For-To-Investigate