चंडीगढ़। पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया मामले में पंजाब एंड हरियाणा से बड़ी राहत मिली है।अदालत की डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। साथ ही सिंगल बेच के फैसले को बदल दिया है। इससे साफ है कि अब उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को नौकरी मिल पाएगी। हालांकि पहले भर्ती प्रक्रिया को डिसमिस कर दिया था। साथ ही कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया गया है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2022 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को रद्द कर दिया था। साथ ही कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ लोगों की तरफ से चुनौती दी गई थी। उसमें उन्होंने भर्ती नियमों को लेकर सवाल उठाया थी। इस भर्ती प्रक्रिया के 484 लोग पहले जॉइन कर चुके हैं। लेकिन उनकी पोस्टिंग तक नहीं हुई। उन्हें बेतन भी नहीं मिल रहा था। सिंगल बेच के फैसले के बाद सरकार डबल बेंच में गई थी। साथ ही सरकार ने कई दलीलें अदालत में रखी थी। जिससे यह साबित करने की कोशिश की थी कि भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सही है।
सरकार ने अदालत में रखी थी यह दलील
सरकार की तरफ से अदालत में दलील रखी गई थी कि कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है। इससे स्टूडेंट्स के करियर पर असर पड़ रहा है। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को खारिज न किया जाए। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जाए। अदालत में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। इसके बाद यह फैसला हुआ है। वहीं, अब यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी तक जैसे डिटेल आएगा, उसके बाद सारी चीजों के बारे में पता लग पाएगा।
Relief-To-1158-Assistant-Professor-Recruitment-In-Punjab-Double-Bench-Of-Hc-Gave-Green-Signal-To-The-Process-Government-Had-Challenged