लुधियाना। पांच साल पहले एक पुलिस मुलाजिम की नहर नें डूबने से मौत होने के मामले में लुधियाना कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इसे हत्या का मामला मानते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और उसे समन जारी किए हैं। यह मामला 12 अगस्त 2020 का है, जब पुलिसकर्मी हरदीप सिंह की लुधियाना की एक नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के पिता हरजिंदर सिंह ने शुरू से ही इसे हत्या का मामला बताया था। उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हैबोवाल थाने में तैनात कांस्टेबल प्रदीप सिंह और उसके साथियों पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच के बाद इस घटना को एक सामान्य मौत नहीं माना है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की गहन जांच करे और आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए।
Court-Gives-Important-Verdict-In-Case-Of-Death-Of-Police-Personnel-Due-To-Drowning-In-Ludhiana-Orders-To-Prosecute-Case-Under-Sections-Of-Murder-Summons-Issued-To-Constable