लुधियाना। चंडीगढ़ रोड सेक्टर 32 स्थित बीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल वैन की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्ची अमायरा की मौत के मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग द्वारा पुलिस कमिश्नर और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के सचिव को स्कूली बच्चों को ले जाने वाले अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर और आरटीओ सचिव को सुनवाई से एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कमिश्नर ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि कई स्कूल बसें सड़कों पर चलने लायक नहीं हैं (खराब हालत में) और कुछ बसें बिना जरूरी दस्तावेजों के भी चल रही हैं। कमिश्नर ने यह भी कहा कि छात्रों को ले जाने वाली कुछ बसें स्कूलों में पंजीकृत नहीं हैं। स्कूल परिसर में स्कूल बस की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्ची अमायरा सूद की दुखद मौत का जिक्र करते हुए आयोग ने कहा कि चूंकि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी और कानून के अनुसार इसे लॉजिकल निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।
Punjab-Human-Rights-Commissions-Action-In-The-Case-Of-Amyras-Death-In-Bcm-School-Orders-Cp-And-Rto-To-Take-Action