March 27, 2026 02:35:48

चंडीगढ़ की नई एक्साइज पॉलिसी मंजूर, पेट्रोल पंप और मॉल में शराब बिक्री की अनुमति, ट्रैकिंग और सुरक्षा बढ़ी

Mar25,2026 | Enews Team | Chandigarh

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अब पेट्रोल पंप, मॉल और मार्केट में भी शराब बेचने की अनुमति मिलेगी। शराब की दुकानों पर सिर्फ कैश नहीं, डिजिटल पेमेंट (जैसे कार्ड, POS मशीन) भी जरूरी होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर भी अब लाइसेंस लेकर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे। , होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर (शराब जांच मशीन) रखना जरूरी होगा, ताकि लोग अपना अल्कोहल लेवल चेक कर सकें। यह प्रावधान चंडीगढ़ की नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में किए गए हैं। जिसे प्रशासक ने आज मंजूरी दी है। पेट्रोल पंप और मॉल में शराब: नई L-2D लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई है, जिसके तहत स्वीकृत वाणिज्यिक बाजारों, पेट्रोल पंपों और मॉल में 300 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्र वाली दुकानों में आयातित वाइन और बीयर की खुदरा बिक्री की अनुमति होगी. संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर को L-10B लाइसेंस दिया जाएगा। 30 लाख रुपये की फीस होगी। जिससे वे आयातित विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे । खुदरा विक्रेताओं को अपनी दुकानों के आसपास सफाई बनाए रखनी होगी और डस्टबिन रखने होंगे, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा


हर बोतल पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल

दुकानदारों को अपनी दुकान के आसपास सफाई रखनी होगी, नहीं तो जुर्माना लगेगा। शराब ले जाने वाले हर वाहन में GPS ट्रैकिंग जरूरी होगी। कुछ वाहनों में डिजी-लॉक सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि छेड़छाड़ न हो सके। हर बोतल पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल होगा, जिससे उसे ट्रैक किया जा सके।

सभी दुकानों और प्लांट में 24 घंटे CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा। फैक्ट्रियों में फ्लो मीटर लगाया जाएगा, जिससे उत्पादन पर नजर रखी जा सके। दूसरे राज्यों से आने वाली कुछ शराब पर सीमा (कोटा) तय की गई है। कुल 97 लाइसेंस के जरिए लगभग 454 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बुधवार (25 मार्च) को हुए दूसरे दौर की ई-टेंडरिंग में 11 शराब ठेकों (Vends) के लिए कुल 19 बोलियां प्राप्त हुईं। जिसमें रिजर्व प्राइस 53.94 करोड़ रुपये रखा गया था। जबकि 62.38 करोड़ रुपये में यह ठेके बिके हैं। रिजर्व प्राइस में करीब 15.64% का इजाफा हुआ है। इस राउंड में प्रशासन को 38 लाख रुपये केवल आवेदन फीस के रूप में मिले हैं।

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