लुधियाना। लुधियाना में सरकारी काम कर रहे मजदूरों से मारपीट और धमकाने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू के करीबी और पार्षद पति इंदरजीत सिंह इंदी को शुक्रवार कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गुरप्रीत कौर की अदालत ने यह राहत दी। जानकारी के अनुसार थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने जेई रूपिंदर सिंह की शिकायत पर इंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी ने सग्गू चौक से हंबड़ा रोड तक सड़क की स्क्रैपिंग कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया, जिससे सरकारी कार्य में बाधा आई। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि उसे राजनीतिक रंजिश के तहत झूठा फंसाया गया है और वह जांच में शामिल होने को तैयार है। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी।
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Yashpal Sharma (Editor)