डेस्क, लुधियाना
चैंपियन बिस्कुट कंपनी के मालिक व उनके परिवार को माननीय कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दहेज उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एफआईआर में रिहा कर दिया है। चंडीगढ़ रोड सेक्टर 32 निवासी यामिनी गुप्ता सपुत्री संजीव जैन की ओर से दहेज उत्पीड़न व शादी डिस्पूयट को लेकर थाना डिवीजन नंबर 7 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसके तहत पुलिस की ओर से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 109, 74, 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत पति दमिन गुप्ता, ससुर संजय गुप्ता और सास अमिता गुप्ता पर एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद उन्हें पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर आरोपियों को हिरासत से रिहा करने की मांग की गई, जिस पर अदालत ने अपनी सहमति दे दी। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से एडवोकेट वरुण छिब्बा तथा आरोपियों की ओर से एडवोकेट जे.एस. सिब्बल उपस्थित रहे। अदालत में पेश आवेदन में कहा गया कि थाना डिवीजन नंबर-7, लुधियाना की जांच में आरोपी दमिन गुप्ता, संजय गुप्ता और अमिता गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 109, 74, 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) प्रथम दृष्टया साबित नहीं हुईं। जांच अधिकारी एएसआई बलविंदर सिंह ने भी अदालत में बयान देकर जांच एजेंसी की रिपोर्ट का समर्थन किया। इसके बाद अदालत ने कहा कि जब जांच एजेंसी को आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें रिहा किया जाता है, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों। कोर्ट ने आदेश में दमन गुप्ता, संजय गुप्ता और अमिता गुप्ता को हिरासत से रिहा करने के निर्देश दिए। यह आदेश 12 मई 2026 को सुनाया गया। हालांकि, अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और आगे की जांच/कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है।
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Yashpal Sharma (Editor)