लुधियाना, 1 अगस्त
राज्य सरकार ने निवासियों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति को 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है। मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर ने निवासियों से इस नीति का अधिकतम लाभ उठाने और बिना किसी जुर्माने या ब्याज के लंबित संपत्ति कर जमा करने की अपील की है।
महापौर इंद्रजीत कौर ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित नीति के अनुसार, निवासी 31 जुलाई तक बिना किसी जुर्माने या ब्याज के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते थे। हालाँकि, निवासियों की सुविधा के लिए, राज्य सरकार ने इस नीति को बढ़ा दिया है और अब निवासी 15 अगस्त, 2025 तक बिना किसी जुर्माने या ब्याज के लंबित टैक्स जमा कर सकते हैं।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति कर का भुगतान हर साल स्व-मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है। यदि संपत्ति स्वामी संपत्ति कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो नगर निकाय द्वारा बकाया राशि पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। इस ओटीएस नीति के तहत, निवासी अब 31 जुलाई, 2025 तक बिना किसी जुर्माने या ब्याज के बकाया कर जमा कर सकते हैं। बकाया कर नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित सुविधा केंद्रों पर जमा किया जा सकता है।
Ots-Policy-For-Property-Tax-Extended-Till-Aug-15