September 11, 2026 03:44:50
नया नियम- अब फास्ट टैग न होने पर नहीं करना होगा दो गुना भुगतान

नया नियम- अब फास्ट टैग न होने पर नहीं करना होगा दो गुना भुगतान

Oct6,2025 | Yashpal Sharma | Ludhiana

डेस्क, लुधियाना

15 नवंबर 2025 से बिना फास्ट टैग वाले वाहन या जिनका फास्ट टैग अमान्य है, वे यदि टोल टैक्स यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान करते हैं तो उन्हें दोगुना नहीं बल्कि केवल 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा। वहीं अगर भुगतान कैश करते हैं तो आपको दोगुना ही टोल टैक्स देना होगा। यूपीआई डिजीटल को दिया जाएगा बढ़ावा।  यह बदलाव डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन कम करने के उद्देश्य से किया गया है 

नए नियम की मुख्य बातें

फास्ट टैग की पहुंच अब लगभग 98% हो चुकी है, जिससे टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय भी कम होता है।सरकार इस बदलाव से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना चाहती है और नकद में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना चाहती है। इसलिए, फास्ट टैग न होने पर भी अब दोगुना टोल टैक्स देने का जोखिम कम हो गया है, बशर्ते भुगतान यूपीआई से किया जाए। यह सुविधा यात्रियों के लिए बड़ी राहत है

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