डेस्क, लुधियाना
पंजाब सरकार की ओर से पंजाब स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट फाइनल करने को कल चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग की अगुवाई पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी की ओर से की जाएगी आपको बता दें कि आउटडोर एडवरटाइजिंग पॉलिसी 2026 पुरानी एडवरटाइजिंग पॉलिसी से एकदम अलग है और ये पालिसी पूरे पंजाब में लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। जिसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (B&R), रूरल डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स और जस्टिस डिपार्टमेंट जिसमें पंजाब रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रिसर्च सेंटर शामिल है
इस ड्राफ्ट में किए प्रावधान मुताबिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज, रुफ टॉप, बाथरुम व गारबेज प्वाइंट, स्ट्रीट लाइटस पोल पर भी एडवरटाइजिंग की जा सकेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बसें, पुलिस बूथ, टैक्सी पर एडवरटाइजिंग सहित कहीं अन्य तरह के प्रावधान विज्ञापन को रखे गए हैं। हालांकि मौजूदा एडवरटाइजिंग पॉलिसी में यूनिपोल, क्योस्क, बस शेल्टर सहित कुछ अन्य विज्ञापन के किस संसाधन रखे गए हैं। वहीं जहां अब मौजूदा एडवरटाइजिंग पालिसी में चौराहों में, स्टेट हाइवे व नेशनल हाइवे पर यूनिपोल लगाए गए हैं, लेकिन नई पालिसी में रोड़ सेफटी नियमों के चलते इन जगहों पर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेंगे। लेकिन नगर निगम ही हद में इस पालिसी को लागू करने के लिए एडवरटाइजिंग के बडे़ स्टाफ की जरुरत होगी और वहीं निगम को फिलहाल एक मुश्त करोड़ों रुपए फिलहाल एक कंपनी से आ जाता है, लेकिन नइ्र पालिसी में विज्ञापन टैक्स चोरी करने के कईं रास्ते भी रहेंगे। इस ड्राफट को लागू करने से पहले एतराज भी मांगें जाएंगे और इसके बाद इसकी नोटफिकेशन होगी।
Punjab-Government-In-The-Process-Of-Finalizing-The-Draft-Of-The-Punjab-State-Outdoor-Advertising-Policy-2026