लुधियाना। लुधियाना नगर निगम की एफएंडसीसी के दो सदस्यों की नियुक्ति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। याचिकाकर्ता व लुधियाना कांग्रेस के पार्षद गौरव भट्टी ने बताया कि कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को 11 सितंबर तक एफएंडसीसी के मैंबर्स का चुनाव करने के आदेश दिए हैं। गौवर भट्टी ने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एफएंडसीसी मैंबर्स का चुनाव म्यूनिसिपल एक्ट के तहत नगर निगम हाउस की बैठक में करवाया जाए और पूरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जाए ताकि किसी तरह की धांधली न हो। गौरव भट्टी का कहना है कि कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है और अब पहली बार लुधियाना में एफएंडसीसी के मैंबर्स का चुनाव निगम हाउस की बैठक में वोटिंग के जरिए होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक पुत्रों की नियुक्ति के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) के दो सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मेयर के पास नहीं है। यह खुलासा लोकल बॉडीज विभाग के डायरेक्टर की ओर से हाईकोर्ट में जमा कराए गए पत्र से हुआ है। यही नहीं, लुधियाना नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी से विधायक पुत्रों के इस्तीफे को लेकर भी नया खुलासा हुआ है।