चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गईं मनीषा गुलाटी को अब हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ मनीषा गुलाटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार ने 10 मार्च को मनीषा गुलाटी को पंजाब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश जारी किया था। पंजाब सरकार ने उन्हें इस पद पर दी गई पदोन्नति को नामंजूर कर दिया था। मनीषा गुलाटी ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि उन्हें बिना कोई कारण बताए इस पद से हटाया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। मनीषा गुलाटी ने कहा कि उनका कार्यकाल मार्च 2024 तक है, अगर उन्हें पहले हटाया जाता है तो सरकार को कारण बताना चाहिए। इससे पहले भी मनीषा गुलाटी को पंजाब सरकार ने आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उस वक्त मनीषा गुलाटी हाईकोर्ट भी पहुंची थीं। कोर्ट का फैसला मनीषा गुलाटी के पक्ष में रहा और उन्होंने दोबारा आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था।
Big Blow To Womens Commission President Manisha Gulati From High Court Petition Filed Against Punjab Governments Decision Dismissed