ई न्यूज पंजाब, लुधियाना एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 की प्रोविजनिंग अनुसार पंजाब सरकार की ओर से गठित जिला स्तरीय माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन कौंसिल की ओर से रखी 42 में बैठक में पेमेंट डिस्प्यूट के 4 केसों का निपटारा कर दिया गया । जिसके तहत करीब 51 लाख रुपए की पेमेंट आपसी सहमति रिलीज करवा दी गई। गौर हो कि पंजाब सरकार की ओर से 5 जिलों में कारोबारियों की लेट पैमेंट डिस्पीयूट के हल को इस तरह की काउंसिल का गठन किया गया है। समाधान ऑनलाइन पोर्टल नाम के इस पोर्टल में कोई भी कारोबारी अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है । कौंसिल की अगुवाई डिप्टी कमिश्नर की चैयरमैनी में की जाती है। डिप्टी कमिशनर के अलावा इसमें जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर और दो मेंबर स्टेक होल्डर के रहते हैं। इस कौंसिल में पिटीशन फाइल करने वाले कारोबारी पर कोई खर्च या वकील का खर्च नही डाला जाता है। आज की 42 वीं बैठक जिसकी अगुवाई पीसीएस आफिसर नीरु कत्याल कर रही थी, में 37 केस प्रोसीडिंग के लिए और 26 केस आर्बिट्रेशन के लिए एजेंडे में शामिल थे। जिस में 4 केस मौके पर सेट कर लिए गए जबकि जबकि नवंबर 2018 से शुरू किया किया और अब तक 84 केसों का निपटारा किया जा चुका है। जिसमें करीब 12 करोड रुपए के केस हल किए हल किए किए गए हैं। इस अवसर पर लीड बैंक मैनेजर निसार अहमद खान व अन्य स्टाफ मौजूद था।
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