ई न्यूज पंजाब, लुधियाना अगर आपकी इंडस्ट्री रिहायशी एरिया में हैं और आप इसे इंडस्ट्रियल एरिया, फोकल प्वाइंट या इंडस्ट्री अप्रूव एरिया में शिफट करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अफसर है। पंजाब सरकार ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी कर रिहायशी एरिया से इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्री ले जाने वालों के लिए चेंज आफ लैंड यूज (सीलएयू) माफ कर दिया है। पंजाब सरकार ने ये फैसला इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पालिसी 2017 की क्लाज नंबर 11.2.8 के तहत लिया है। इसके साथ साथ नई इंडस्ट्रियल साइट सीएलयू, ईडीसी और लाईसेंस फीस से भी कारोबारियों को राहत दे दी गई है। गौर हो कि पंजाब सरकार की ओर से लुधियाना में लागू मास्टर प्लान 2007 के तहत रिहायशी एरिया में चल रही इंडस्ट्री को 2017 तक का शिफटिंग की मियाद दी गई थी और इसके बाद सरकार ने फिर से इस मियाद में बढ़ोतरी करते हुए 2021 तक बढ़ोतरी कर दी है। अब सरकार ने लोगों को इंडस्ट्री शिफट करने में मदद करने को ये राहत दी है।
Dept of local government new notification