लुधियाना। दो दिन पहले लुधियाना पुलिस की और से एक्सिटेंड व जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप लगा टाइम्स नाऊ की पत्रकार भावना किशोर व दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। 48 घंटे बाद पत्रकार भावना किशोर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई हुई। रविवार को भावना की रिहाई के समय कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा के गुरदेव शर्मा देबी समेत अन्य नेता ताजपुर रोड सेंट्रल जेल पहुंचे। जहां पर उन्होंने भावना के कागजात की कार्रवाई पूरी करवाई। बता दें कि दो दिन पहले लुधियाना के हलका सेंट्रल में आप चीफ अरविंद केजरीवाल व सीएम भगवंत मान मोहल्ला क्लीनिक का उद्घाटन करने पहुंचे थे। भावना द्वारा केजरीवाल द्वारा अपने घर पर 45 करोड़ खर्च करने के मामले का खुलासा किया था। उसका आरोप है कि इसी रंजिश के चलते केजरीवाल के कहने पर भावना, कैमरामैन व ड्राइवर को गिरफ्तार कर झूठा मामला दर्ज कर दिया। इस मामले में दो दिन बाद भावना की रिहाई हुई। जबकि कैमरामैन व ड्राइवर की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लगाई फटकार वहीं इस मामले में सुनवाई के लिए पंजाब पुलिस की और से एडवोकेट जनरल पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य (दिल्ली) से एक लड़की मीडिया कवरेज के लिए आई थी। फिर उसे लुधियाना में रहती अज्ञात महिला की जाति के बारे में कैसे पता चला। कोर्ट ने कहा यह मामला देखने में झूठा लगता है। जिसके बाद भावना की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की गई।
Journalist Bhavna Kishore Released From Jail After 48 Hours High Court Reprimanded Accusing Kejriwal Of Getting False Papers