लुधियाना। ग्लाडा की और से 10 प्रतिशत फीस जमा करवा लोगों को धोखे से प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया गया है। ग्लाडा की और से पक्खोवाल रोड ललतों कलां में पड़ती जीएस टाउनशिप की क्राउन टाउन कॉलोनी के कॉलोनाइजर मालिक पर पर्चा दर्ज कराया गया है। थाना सदर की पुलिस ने एसीए ग्लाडा की शिकायत पर ललतों कलां के जीएस टाउनशिप और गुरदेव नगर के जगदीश सिंह गरचा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसआई मलकीत सिंह ने बताया कि आरोपी की गांव ललतों कलां में 70 एकड़ में क्राउन टाउन नाम से कॉलोनी है। आरोपी द्वारा 2010 में कॉलोनी डवेलप करने के लिए पंजाब अपॉर्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस लिया था। जबकि लाइसेंस की अंतिम तारीख 23-12-2013 थी। लेकिन आरोपी द्वारा न तो लाइसेंस रिन्यू कराया गया और न ही कंपलीशन के लिए अप्लाई किया। आरोपी की और से अगस्त 2022 तक अपनी लाइसेंस फीस और ब्याज समेत 14.33 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाए।
10 प्रतिशत फीस जमा करवा ठगी मार रहे कॉलोनाइजर
जानकारी के अनुसार कई कॉलोनाइजरों की और से अपनी कॉलोनियों की पहले 10 प्रतिशत फीस जमा करवा दी जाती है। जिसके बाद उसका ग्लाडा से रसीद ले ली जाती है। कॉलोनाइजरों द्वारा उसी रसीद को दिखाकर लोगों को धोखे से प्लॉट बेच दिए जाते हैं। जबकि लोगों को कॉलोनियां ग्लाडा के पास रजिस्टर्ड होने की बात कही जाती है। इस तरह करके कॉलोनाइजर लोगों से ठगी कर रहे हैं।
सैकड़ों की गिनती में ऐसी अवैध कॉलोनियां
जानकारी के अनुसार 2010 से अब तक ऐसी सैकड़ों कॉलोनियां बन चुकी है, जिनकी और से सिर्फ 10 प्रतिशत फीस जमा करवा प्लॉट बेच दिए जाते हैं। लेकिन अब ग्लाडा की और से इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जिस संबंधी पुलिस को सभी अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर पर्चे दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि इसमें कई बड़े कॉलोनाइजरों पर भी शिकंजा कसने के कयास लगाए जा रहे हैं।
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