लुधियाना। फिरोजपुर रोड स्थित हयात रीजेंसी को जिला कंज्यूमर कोर्ट ने 15 हजार रुपए जुर्माना ठोका है। वहीं उन्हें एक ग्राहक की बेटी की शादी के लिए होटल की बुकिंग रद करने की अग्रिम राशि वापस देने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा ने हयात रीजेंसी को बाग वाली गली के शिकायतकर्ता सतीश कुमार को 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 80 हजार रुपए वापस करने का आदेश दिया। 25 अगस्त 2020 को थी शादी शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसकी बेटी की शादी 25 अगस्त 2020 को तय हुई थी। दूल्हा जर्मनी में ट्रेनिंग पर था और उसे शादी के लिए जर्मनी से आना था। उन्होंने होटल हयात रीजेंसी बुक किया और 8 और 9 मार्च 2020 को उन्हें 80 हजार रुपए का अग्रिम बुकिंग का भुगतान किया। कोरोना के प्रकोप के कारण, अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लग गया, जिस कारण दूल्हा शादी के लिए जर्मनी से भारत की यात्रा करने में असमर्थ था। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कम से कम दो सप्ताह की अवधि के लिए उसे अलग रहना पड़ा। वहीं पंजाब सरकार व सीनियर अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन लगाने के कारण सीमित संख्या में लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
The Consumer Court Imposed A Fine Of 15 Thousand On Hyatt Regency The Hotel Was Booked For The Wedding The Marriage Did Not Happen Due To The Lockdown