चुनाव आचार संहिता के बीच खन्ना में 2 कपड़ा व्यापारियों को 10 लाख 24 हजार रुपए समेत पकड़ा गया। प्रिसटाइन माल पर हाईटेक नाके के पास वाहनों की चेकिंग दौरान कैश बरामद हुआ। कपड़ा व्यापारियों के पास कैश को लेकर पुख्ता कागजात नहीं थे तो पुलिस ने इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाकर मामले की जांच उन्हें सौंप दी। सिटी थाना 2 की पुलिस ने नकदी को मालखाने में जमा करते हुए इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दोनों व्यापारी लुधियाना के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस को तर्क दिया कि वे व्यापार के सिलसिले में रकम लेकर जा रहे थे तो पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए दोनों को हिरासत में लेकर इनकम टैक्स अधिकारियों को बुलाया। खन्ना इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद ने बताया कि यह मामला लुधियाना में जांच टीम के हवाले कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ सिर्फ 50000 तक कैश कैरी कर सकता है। अगर आपके पास 50000 से ज्यादा कैश मिलता है तो चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं। इससे ज्यादा कैश साथ रखने को लेकर कुछ शर्तें भी हैं। कम से कम तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट पहचान पत्र। कैश ले जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र होना आवश्यक है। दूसरा जो पैसा उसके पास है उसके लेनदेन से संबंध का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कैश विड्रॉल का प्रूफ, जैसे- बैंक से निकासी की पर्ची या मैसेज भी होना जरूरी है ताकि यह साबित हो पाए कि यह पैसा कहां से आया है। तीसरा आपके पास जो पैसा है वह किस काम के लिए ले जा रहे हैं, कहां यूज करेंगे, इसका भी प्रमाण होना चाहिए। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर आप यह तीनों चीजें दिखा देते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी आपकी जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो आपको कैश कैरी करने की इजाजत मिलेगी। अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो पैसा जब्त हो सकता है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है।
1-25-Lakh-Rupees-Caught-From-Textile-Traders-Handed-Over-To-Income-Tax-Due-To-Lack-Of-Documents-Seizure-During-Hi-Tech-Naka