पंजाब। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की कथित वायरल वीडियो को लेकर पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो का स्वत: संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस कप्तान (एसएसपी) संगरूर को तलब किया है। आयोग ने मामले की सुनवाई 1 जून को सुबह 9 बजे पंजाब सिविल सचिवालय-1, चंडीगढ़ स्थित आयोग कार्यालय के कमरा नंबर-8 में तय की है। आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 26 मई को संगरूर जिले से संबंधित कुछ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थीं। इन वीडियो में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। आयोग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक्ट-2004 की धारा 10(2)(h) के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया है।
एसएसपी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
आयोग ने एसएसपी संगरूर को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दिन की वायरल वीडियो की पूरी तथ्यात्मक जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई और आगे प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी भी आयोग को उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कप्तान पुलिस (हेडक्वार्टर) स्तर के अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा।
The-Commission-Has-Issued-A-Statement-Regarding-The-Viral-Video-Of-Ravneet-Bittu-Summoning-The-Ssp-Of-Sangrur-Allegations-Of-Casteist-Remarks-Will-Be-Investigated