चंडीगढ़, 26 अप्रैल: फैक्ट्री के कर्मचारियों की सुरक्षा और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम वाली जगहों पर उपयुक्त साफ़-सफ़ाई यकीनी बनाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिससे कोविड -19 के फैलाव को रोका जा सके। आज यहाँ जारी हिदायतों में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इम्पलायर को एक व्यापक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए कि एक समय पर 50 प्रतिशत से अधिक स्टाफ / लेबर न आये। फैक्ट्री मैनेजर की तरफ से काम की शिफ्टें इस प्रकार बनाईं जाएँ कि एक कर्मचारी 8 घंटे से अधिक काम न करे। इस संबंधी और जानकारी देते हुये स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि सभी कर्मचारियों को एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना कर रखने के नियमों जैसे नियमित तौर पर हाथ धोने, मास्क डालना और हर समय एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाई रखने, का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जानी चाहिए। सभी भीड़ वाले स्थानों जैसे कि प्रवेश स्थान, वाटर कूलर, कैंटीन आदि स्थानों पर तय दूरी बनाऐ रखने के लिए सीमा रेखा की जाये। मास्क इस ढंग से पहना जाये कि नाक और मुँह अच्छी तरह ढक जाये। कपड़े के मास्क को रोजाना साबुन और पानी से धो कर इस्तेमाल किया जाये। इम्पलायर (नौकरी देने वाले) को फैक्ट्री में प्रवेश स्थान पर हाथ साफ़ करने के लिए अल्कोहल युक्त हैड सैनीटाईजऱ (कम से कम 70 प्रतिशत एथिल अल्कोहल) का प्रबंध करने को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। वहीं बहु -मंजिला इमारतों जहाँ एलिवेटर (लिफ़्ट) का प्रयोग किया जाता है, उनमें हर मंजिल पर एलिवेटर के दरवाज़े के नज़दीक सैनीटाईजऱ लगाया जाये। स्टाफ को सलाह दी जाये कि एलिवेटर का बटन दबने के बाद किस भी वस्तु या अपने शरीर को छूने से पहले सैनेटाईजऱ से अपने हाथ साफ़ किये जाएँ। यह सलाह भी दी जाती है कि कार्यालयों में खुले स्थानों पर ज़्यादा छूये जाने वाली सतेहों के नज़दीक हैड सैनीटाईजि़ंग स्टेशन बनाऐ जाएँ। दफ़्तरी स्थानों को रोगाणु-मुक्त (डिसइनफैकट) करने संबंधी यह सलाह दी जाती है कि अंदरूनी स्थान और कॉन्फ्ऱेंस रूम आदि को हर शाम दफ़्तर समय के बाद या प्रात:काल दफ़्तर समय से पहले साफ़ किया जाये। यदि किसी भी सतह पर गन्दगी दिखाई देती है तो इसको साबुन और पानी के साथ साफ़ करने के बाद डिसइनफैकट किया जाये। सफ़ाई करने से पहले डिस्पोजेबल रबड़ बुट, दस्ताने (हैवी ड्यूटी), कपड़े का मास्क पहना जाये। सभी अंदरूनी क्षेत्र जैसे कि प्रवेश लॉबी, कॉरिडोर और सीढिय़ों, ऐसकलैटरज़, ऐलीवेटरज़, सुरक्षा गार्ड बूथ, दफ़्तर के कमरे, मीटिंग हॉल, कैफेटेरिया आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोकलोराईट के साथ या मार्केट में उपलब्ध इसके समानांतर के किसी अन्य सफ़ाई प्रोडक्ट के साथ डिसइनफैकट किया जाये। कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रोटोकोल की सख्ती से पालना करने की अपील करते हुये यह हिदायतें दी गई हैं कि यदि किसी कर्मचारी को तेज़ बुख़ार /खाँसी /छींक / साँस लेने में तकलीफ़ है तो वह ख़ुद ही अपनी मैनेजमेंट को बताऐं और तुरंत इलाज और समय पर जांच के लिए डाक्टरी सलाह के लिए जाऐं। स्टाफ /मज़दूरों की तरफ से बिना किसी पुख़ता जानकारी से कोविड -19 संबंधी बातें /अफ़वाहों न फैलायी जाएँ। स्पैशल इकोनोमिक जोन (एस.ई.जैड्ड) और एक्सपोर्ट ओरीऐंटिड यूनिट (ई.ओ.यूज़) इंडस्ट्रियल अस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप वाली मैनुफ़ेक्चरिंग और अन्य औद्योगिक इकाईयों की तरफ से यदि संभव हो तो अपने क्षेत्र के अंदर या किसी के साथ लगती इमारत में अपने वर्करों के रहने का विशेष इंतज़ाम किया जाये। इम्पलायर की तरफ से यकीनी बनाया जाये कि फैक्ट्री में रह रहे स्टाफ / वर्कर अपने ड्यूटी समय के बाद बिना किसी काम के फैक्ट्री से बाहर इधर-उधर न घूमें।
Health Dept Issues Industry Advisory For Maintaining Hygiene And Sanitation