पंजाब सरकार ने लॉक डाउन 3 में दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की नई मंजूरी दे दी है। ये आदेश पंजाब सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सतीश चंद्रा की ओर से सभी शहरों के डिप्टी कमिश्नर को जारी कर दिये हैं। ये आदेश 15 मई से लागू हो जाएंगे। इससे पहले दुकानदार सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोल पाते थे।
Big Breaking Shops Will Open 7am To 6pm