अगर आप दुकानदार हैं या आम नागरिक हैं और पंजाब सरकार की ओर से शनिवार व रविवार को लॉकडाउन के एलान को लेकर असमंजस में हैं तो डिपार्टमेंट आफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस का ये आदेश आपको पूरी जानकारी दे देगा। होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होम की ओर से ये आदेश सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर व डिवीजनल कमिश्नर व आईजी रैंक के अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। जानिए क्या है इस आदेश में
Know How You Can Open Shops And How Long You Got Permission To Open