पंजाब में कोरोनावायरस के संक्रमण को बढ़ता देख पंजाब सरकार की ओर से कई जरूरी पाबंदियां लागू कर दी गई है। अब शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेगी और गैरजरूरी सामान की दुकानें बंद रहेगी । यह आदेश मॉल कॉम्प्लेक्स पर भी लागू रहेगा। इसके साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट भी अब रात में केवल 8:30 बजे तक की खुले रह पाएंगे। वही सभी दुकाने, शॉपिंग मॉल और शराब की दुकानें भी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक केवल रात 8:30 बजे तक ही खुली रहेगी।
Non Essential Goods Shop Or Mall Closed On Saturday And Sunday