भारत सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी। इस मुताबिक सभी स्कूल कालेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। नई गाईडलाइन मुताबिक 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी और 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी। अनलॉक-4 की गाइडलाइंस में ये भी साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा। 65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है।
Government Of India Released The Guideline Of Unlock 4