पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू की ओर से अपनी गिरफतारी पर लगाई जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। आज इस मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज राज मोहन सिंह की अदालत में सुनवाई थी और इस मामले में दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से करीब दो से ढाई घंटे तक अपने अपने पक्ष रखते बहस की, जिस पर जज की ओर से अपना फैसला रिजर्व रख लिया गया है। गौर हो कि विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना की ओर से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला में आशू को नामजद किए जाने के बाद एक सैलून से गिरफतार कर लिया गया था और वे अब नाभा जेल में बंद हैं। कोर्ट में उनके केस की पैरवी वकील निखिल घई की ओर से की जा रही है।
Court Reserved Decision On Bail Plea Of Former Cabinet Minister Ashu