बठिंडा। बठिंडा की अदालत में चल रहे मानहानी केस में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल के रिश्तेदार और पूर्व कांग्रेसी नेता जयजीत सिंह जौहल द्वारा दायर किया मानहानि का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस केस में जयजीत सिंह जौहल ने अपना पक्ष रखा था कि वह ‘जोजो’ नाम से मशहूर है। केजरीवाल बठिंडा में एक बैठक दौरान कह कर गए थे कि लोगों को ‘जोजो’ टेक्स से मुक्त किया जाएगा। इस कारण उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। जौहल ने अपने वकील के माध्यम से बठिंडा में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में यह केस दायर किया था। व्यापारियों के साथ मीटिंग में दिया था बयान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर 2021 को बठिंडा में व्यापारियों के साथ मीटिंग में जयजीत जौहल पर कुछ टिप्पणियां की थी। केजरीवाल ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वह ‘जोजो टैक्स’ खत्म करेंगे। जयजीत सिंह जौहल ने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि वह केजरीवाल पर मानहानि का केस ठोकेंगे। राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जयजीत सिंह जौहल ने उस समय आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बेतुकी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल झूठे आरोपों की राजनीति करने के आदि हैं। केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता अरुण जेटली और 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बिक्रम सिंह मजीठिया पर भी इस तरह के आरोप लगाए थे।
Big Relief To Arvind Kejriwal In Defamation Case From Bathinda Court Court Dismisses Case Filed By Congress Leader Jojo