पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को डिसमिस डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों व उनके साथी प्रदीप कुमार को अदालती मामलों में गलत टिप्पणी करने के मामले में छह महीने के कारावास की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आज शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों व प्रदीप कुमार को हाईकोर्ट पेश किया गया था। गौर हो कि हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट के जजों के खिलाफ सेखों की ओर से भ्रद शब्द व कोर्ट के आदेशों में भी रिश्वतखोरी के बोलबाले की बातें सोशल मीडिया पर यू टयूब चैनलों व फेसबुक चैनलों के माध्यम से शेयर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बलविंदर सेखों को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था। जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफतार कर लिया था और आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। मौखिक आदेश के अनुसार दोनों चंडीगढ़ के बुड़ैल स्थित मॉडल जेल में सजा काटेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश जारी किया जाना बाकी है। न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन ने सोशल मीडिया पर न्यायिक कार्यवाही से संबंधित कथित रूप से दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक वीडियो प्रसारित करने के लिए सेखों और शर्मा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था।
Dismissed Dsp Balwinder Sekhon Sentenced To Six Months Imprisonment And Rs 2000 Fine