लुधियाना, 25 मई सराभा नगर के एक निजी स्कूल (श्री राम यूनिवर्सल स्कूल) पर कूड़ा जलाने के आरोप में नगर निगम ने 25 हजार रुपये का चालान काटा दिया। स्कूल परिसर के बाहर कूड़ा/कचरा जलाते पकड़े जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से ये चालान जारी किया गया है। ये चालान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 का उल्लंघन करने पर जारी किया गया है।अधिकारियों ने कहा कि कचरे को जलाना एक गंभीर उल्लंघन है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी अतीत में इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर के महीने में, गुरु नानक पब्लिक स्कूल (जीएनपीएस), सराभा नगर के खिलाफ 25000 रुपये का चालान भी जारी किया गया था, जब सिधवां नहर के अंदर स्कूल द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं को कचरा जलाते पकड़ा गया था।इसी तरह नगर निकाय ने मार्च के महीने में लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधीक्षण अभियंता (एसई) के खिलाफ चालान जारी किया था। बीआरएस नगर में डीएवी स्कूल के सामने स्थित लैईयर वैली में कूड़ा जलाने की घटना के बारे में नगर निगम के अधिकारियों को पता चलने के बाद चालान जारी किया गया था।नगर कमिश्नर डॉ. शेना अग्रवाल ने कहा कि फील्ड स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे निगरानी रखें और कूड़ा जलाने वालों का चालान करें। डॉ अग्रवाल ने आगे कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। निवासियों को भी अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए और कचरा जलाना बंद करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निवासियों को भी शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए, अलग-अलग गीले और सूखे कचरे को कूड़ा उठाने वालों को सौंपना चाहिए और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकना चाहिए।
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