पंजाब पाॅल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नियमों की धज्जियां उड़ा प्लास्टिक कैरी बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली चार इंडस्ट्री को पकड़ा है। पीपीसीबी ने अगस्त महीने में मेसर्स साहिल पॉलिमर्स, अशोका प्लास्टिक, बाबा गज्जा जैन कॉलोनी, मोती नगर, एमजी प्लास्टिक, जैन प्लास्टिक उद्योग औद्योगिक क्षेत्र-सी, विनोद इंडस्ट्रीज, सुआ रोड, लुधियाना का दौरा किया गया और मौके पर ये इंडस्ट्री प्लास्टिक कैरी बैग बनाती पाई गई। इस दौरान मौके पर इन इंडस्ट्री से चार टन प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। पीपीसीबी ने इन इंडस्ट्री पर अंडर सेक्शन 31 ए के अधीन एयर एक्ट 1981 में कार्रवाई की गई और साथ ही पीएसपीसीएल को इन इंडस्ट्री के बिजली कनेक्शन काटने आदेश जारी कर दिए गए। पीपीसीबी के चेयरमैन ने पूरे पंजाब की प्लास्टिक इंडस्ट्री को अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग न बनाएं।
की गई और पाया गया कि उक्त उद्योग प्लास्टिक कैरी बैग बनाता है
रह रहा था लगभग 3 टन प्लास्टिक कैरी बैग और
सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त कर लिया जाएगा.
ये उद्योग और पंजाब प्रदूषण
वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत निवारण बोर्ड को 8
कार्रवाई की गई है और बोर्ड को 8 पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेजा गया है
उद्योगों को बिजली आपूर्ति में कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। पंजाबी
पंजाब की सभी प्लास्टिक इकाइयों को प्रदूषण निवारण बोर्ड के चेयरमैन प्रो
अपील की गई है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल न करें
Ppcb-Caught-Four-Industries-Making-Plastic-Carry-Bags-And-Single-Use-Plastic