चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम को लॉन्च कर दिया है। राज्य की विभिन्न नगर निगम व निगम परिषद कार्यालय अभी तक टारगेट को पूरा नहीं कर सके हैं। पंजाब राजस्व को भरने के लिए सरकार ने फैसला लेते हुए इस OTS स्कीम को शुरू किया है। पंजाब सरकार ने इसके लिए इस साल के अंत तक का समय दिया है। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी अजौय शर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस OTS स्कीम को जारी किया गया है। इनके अनुसार जिस-जिस उपभोक्ता ने 31 मार्च 2023 व उससे पुराना हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स भरा नहीं है, वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता को 31 मार्च 2023 तक बनता अपना हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स साल के अंत तक 31 दिसंबर से पहले-पहले अदा करना है। पुरानी बकाया राशि पर लगाया गया जुर्माना व इंटरेस्ट उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा।
31 दिसंबर के बाद एक्शन
यह आदेश पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 के सेक्शन 71 और पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 के सेक्शन 157 के तहत जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो उपभोक्ता 31 दिसंबर 2023 तक अपना बनता हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उससे बनते टैक्स पर इंटरेस्ट व जुर्माना भी वसूला जाएगा।
Ots-Scheme-For-House-Property-Tax-In-Punjab-Government-Has-Given-Time-Till-The-Last-Month-Of-The-Year-Order-Issued