चंडीगढ़। पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने 31 दिसम्बर 2023 तक शहरी क्षेत्रों (नगर निगम और क्लास-1 नगर परिषद) में संपत्ति पंजीकरण पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क (सामाजिक सुरक्षा निधि) से छूट को मंजूरी दे दी है। ‘सरकारी-उद्योग बैठक’ के दौरान उद्योगपतियों से किए गए वायदे के अनुसार कैबिनेट ने मौजूदा एकल भवनों को नियमित करने की नीति को आगे बढ़ा दिया है। यह निर्णय होटल, मल्टीप्लैक्स, फार्म हाऊस, शैक्षणिक, चिकित्सा और औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य भवनों सहित नगरपालिका सीमा, शहरी संपदा और औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के बाहर बिना मंजूरी के निर्मित एकल भवनों पर लागू होगा। इस नीति के अनुसार अब तक बिना मंजूरी के बने एकल भवनों को नियमित करने के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। पंजाब जी.एस.टी. (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रस्ताव को मंजूरी : कैबिनेट ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिससे जी.एस.टी. लागू होगा। काऊंसिल के आदेशानुसार पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। करदाताओं की सुविधा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब जी.एस.टी. अधिनियम-2017 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें जी.एस.टी. इनमें अपीलीय न्यायाधिकरण और इसकी राज्य पीठों का निर्माण, कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करना, छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स ऑप्रेटरों द्वारा माल की आपूर्ति की सुविधा, सहमति-आधारित जानकारी सांझा करना और ऑनलाइन गेमिंग और कराधान के लिए कानूनी प्रावधान शामिल हैं।
Mann-Government-Gave-Big-Relief-To-The-People-Of-Punjab-This-Relaxation-Was-Given-Till-31st-December