डेस्क, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा के जून सत्र को वैध करार दिया है और कहा है कि पेश किए गए बिलों पर पंजाब के राज्यपाल अपनी सहमति देकर फैसला लें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हमारा विचार है कि 19-20 जून 2023 को सदन की बैठक संवैधानिक रूप से वैध थी, पंजाब के राज्यपाल को अब इस आधार पर सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिए।
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Yashpal Sharma (Editor)